Articles 52 to 62 Related to President of India in Hindi
Table of Contents / लेख-सूची
संविधान के भाग-V के Article 52 (Article 52 to Article 62 in Hindi ) की चर्चा करेंगे | आज हम अनुच्छेद 52 से 62 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तथा अधिकारों को पढ़ेंगे जैसे राष्ट्रपति, कार्यपालिका की शक्तियाँ, निर्वाचन, शर्तें आदि | प्रत्येक अनुच्छेद में महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख किया गया है |
अनुच्छेद 52 | भारत के राष्ट्रपति |
अनुच्छेद 53 | भारतीय संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति |
अनुच्छेद 54 | राष्ट्रपति निर्वाचन |
अनुच्छेद 55 | राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रमुख रीति |
अनुच्छेद 56 | राष्ट्रपति की पद की अवधि |
अनुच्छेद 57 | फिर से चुनाव (पुनर्निर्वाचन) के लिए योग्यता |
अनुच्छेद 58 | राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएँ |
अनुच्छेद 59 | राष्ट्रपति के पद के लिए महत्वपूर्ण शर्तें |
अनुच्छेद 60 | राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या संकल्प |
अनुच्छेद 61 | राष्ट्रपति पर महा अभियोग चलाने के कुछ प्रक्रिया |
अनुच्छेद 62 | राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के नियम। निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
👉आर्टिकल 52 – आर्टिकल 53
भारतीय संघ की कार्यपालिका का एकमात्र प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते है यह अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। भारतीय संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है यह अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है तथा भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्यवाहियों को राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किया जाता है।
Article 52 to Article 62 in Hindi
👉आर्टिकल 54 – आर्टिकल 55
राष्ट्रपति का निर्वाचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियों के अनुसार होता है जैसे निर्वाचन के दौरान निर्वाचन मण्डल के सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व के आधार पर अकेले संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। निर्वाचन के लिए निम्न लोगों को ही शामिल किया जाता है |
1. संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते है
2. राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य
3. केन्द्रशासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य (71वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है)
राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के दौरान संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानपरिषदों के मनोनीत सदस्य तथा दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य यहाँ भाग नहीं लेते हैं।
👉आर्टिकल 56 – आर्टिकल 57
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद की अवधि के बारे में विशेष बातों की चर्चा तथा विशेष बिंदु का उल्लेख भी उपस्थित है
(1) राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अपने पद को विधि अनुसार ग्रहण करता है तो ग्रहण करने की तारीख से ठीक पांच वर्ष की अवधि तक ही राष्ट्रपति को पद धारण कर सकते है:
(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित करने तथा अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपने पद को त्याग कर सकेगा;
(ख) संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत उपबंधित रीति से महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है;
(ग) राष्ट्रपति को अपने पद की अवधि समाप्ति होने पर भी, तब तक पद को धारण रखता है जब तक उसका वो उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है।
Article 52 to Article 62 in Hindiराष्ट्रपति की मृत्यु होने के पश्चात्, पद को त्याग या किसी कारण पद से हटाए जाना तथा किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने की स्थिति मे उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की रिक्ति होने की तारीख के बाद तुरंत छह माह के अंदर हो जाता है और निर्वाचित होने वाला वो व्यक्ति उपर्युक्त अनुच्छेद 56 के उपवन्धों के अधीन में अपने राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से ठीक 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहने का अधिकारी होता है |
👉आर्टिकल 58 – आर्टिकल 59 और अनुच्छेद 60
अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु कोई भी व्यक्ति को योग्य होने के लिए निम्न तथ्य होना अनिवार्य है जैसे :
1. वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए |
2. उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
3. वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना अनिवार्य है |
4. भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर वह न हो। कोई भी वर्तमान राष्ट्रपति या वर्तमान उप-राष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल एवं संघ और राज्य के मन्त्री किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से वह राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हक उम्मीदवार कहा जा सकता है।
5. राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मण्डल के कुछ 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और कुछ 50 सदस्य अनुमादक के रूप में अनिवार्य माने जाते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुच्छेद 60 में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति भारत के संविधान और सम्बन्धित विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण और भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा तथा कल्याण में निरत रहते है, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति इस तरह से शपथ लेते है।
राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 प्रति माह प्राप्त होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अनेक अन्य भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं | राष्ट्रपति को दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ निम्नलिखत है
- नि:शुल्क सरकारी आवास,
- आवास में बिजली,
- आवास में पानी,
- कार सुविधा,
- टेलीफोन सुविधा आदि।
अवकाश के प्राप्ति के बाद राष्ट्रपति को ₹9 लाख वार्षिक पेंशन दिए जाते हैं। संविधान में अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति की जो उपलब्धियाँ है और भत्ते है उसके अपने कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते है।
👉आर्टिकल 61 और अनुच्छेद 62
राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का या करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा या जांच कराएगा, लेकिन ऐसा आरोप कुछ कारणों के कारण तब तक नहीं लगाया जा सकता, यह कारण निम्नलिखित है :-
- चौदह दिन की कोई भी लिखित सुचना देकर दोनों सदन की कुल सदस्य संख्या में से कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्थापना अन्तर्विष्ट करने वाला संकल्प जब तक प्रस्तावित न किया हो।
- सदन की कुल सदस्य की संख्या के दो-तिहाई बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो तो।
- ऐसे मामले में राष्ट्रपति को उपरिथित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार होगा और यदि जाँच के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध जो लगाया गया आरोप पूर्णत: प्रमाणित हो जाता है तो आरोप की जाँच करने वाले सदन (दोनों में से कोई भी सदन) की कुल सदस्य की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा संकल्प को पारित कर दिया जाता है और वह संकल्प पारित किए जाने की तिथि से ही राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा अर्थात् पद से हटा हुआ समझा जायेगा |
Article 52 to Article 62 (Part – V) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न:-
Q.1:- Coming Soon
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