What is Article 46 in the Indian constitution in Hindi?
Table of Contents / लेख-सूची
संविधान के भाग-IV के Article 46 with Article 47 in Hindi की चर्चा करेंगे | इस अनुच्छेद 46 में आरक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख है कि आरक्षण किन किन अवस्थायों में लागू किया जा सकता है और क्यों किया जाता है | आरक्षण के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बतायगा है तथा अनुच्छेद 47 में स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से पोषाहार के लिए विशेष बिंदुओं का उल्लेख है |
Article 46 with Article 47 in Hindi
अनुच्छेद 46 में यह बताया गया है कि भारत के नारिगिकों में से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के तहत, आर्थिक विकास करने हेतु तथा रोजगार के काम में कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती है अर्थात् अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (निम्न वर्गो) के लिए कुछ क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था पूर्ण रूप से दी गयी है जो क्षेत्र कुछ इस प्रकार है :- शैक्षणिक क्षेत्र अर्थात् शिक्षा का क्षेत्र, पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में, तथा रोजगार एवं सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था इस अनुच्छेद 46 में बताया गया है |
अनुच्छेद 46,47 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न:-
Q.1:- Coming Soon
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