What is Article 15 in the Indian constitution in Hindi?
संविधान के भाग-III के Article 15 (Article 15 in Indian Constitution in Hindi) की चर्चा करेंगे | इस अनुच्छेद में सभी नागरिकों के बीच या विरुद्ध धर्म के आधार पर, जाति पर आधार पर लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता | इस अनुच्छेद में भेदभाव के बारे में सम्पूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु बताये गए है |
इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है की किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पर, जाति पर आधार पर लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता |
स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 15(B) में यह कहा गया है की नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर, जाति पर आधार पर लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या इनमे से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता जैसे: – किसी भी प्रकार के सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर या भोजनालयों में प्रवेश करना या सार्वजनिक कुएं, तालाबों आदि का उपयोग से सम्बन्ध में भेद भाव नहीं किया जा सकता है|
💁♂️किसी भी नागरिक के साथ निम्न आधार को ध्यान रहते हुए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता :
- धर्म के आधार पर
- जाति पर आधार पर
- लिंग के आधार
- जन्म स्थान के आधार पर आदि
अनुच्छेद 12 – 35 (Part – III) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न : –
(Article 15 in Hindi)
Q.1:- निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारत के नागरिकों के लिए गारंटी है?
(a) कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा
(b) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(c) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
(d) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
सही उत्तर : – बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
Q.2:- निम्नलिखित में से किस अनुछेद में परिभाषित हें कि मूल अधिकार नस्ल , जन्म , पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे?
(a) अनुछेद 15
(b) अनुछेद 21
(c) अनुछेद 25
(d) अनुछेद 30
सही उत्तर : – अनुछेद 15
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